राजस्थान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना: विधानसभा में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री जूली ने किया आश्वस्त किसानों से बीमा राशि की कटौती के अनुसार लाभ देय
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने सोमवार को विधानसभा मे सहकारिता मंत्री की ओर से आश्वस्त किया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत किसानों से बीमा राशि की जितनी कटौती हो रही है, उसके अनुसार ही उन्हें लाभ दिया जा रहा है।
जयपुर।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने सोमवार को विधानसभा मे सहकारिता मंत्री की ओर से आश्वस्त किया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत किसानों से बीमा राशि की जितनी कटौती हो रही है, उसके अनुसार ही उन्हें लाभ दिया जा रहा है।
जूली ने प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए बताया कि इस योजना के अन्तर्गत 2 प्रकार का बीमा क्लेम दिया जाता है।
इसमें एक दुघर्टना बीमा है जिसमें किसानों के खाते में से 370 रुपए काटे जाते है। दूसरा बीमा सहकार जीवन सुरक्षा बीमा है जिसमें 18 वर्ष से 60 वर्ष की उम्र तक के लिए 17 रुपए 70 पैसे प्रति हजार तथा 60 से 79 वर्ष की उम्र के लिए 46 रुपऎ 61 पैसे प्रति हजार की राशि काटी जाती है।
उन्होंने बताया कि इस योजना में पहले वर्ष 2017-18 तथा वर्ष 2018- 19 में किसानों के लिए बीमा अनिवार्य था, अब खरीफ 2020 से केन्द्र सरकार के आदेश के अनुसार जो किसान अपनी फसल बीमा करवाता है वहीं किसान अपनी प्रीमीयम राशि कटवा सकता है।
इससे पहले जूली ने प्रश्नकाल में विधायक रामप्रताप कासनियां के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में विधानसभा क्षेत्र सूरतगढ में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत 1 जनवरी, 2019 से वर्तमान तक ग्राम सेवा सहकारी समिति एवं केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. श्रीगंगानगर से ऋण प्राप्त करने वाले किसानों की संख्या एवं खाते में डेबिट किए गए प्रिमियम का विवरण सदन के पटल पर रखा।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत मुआवजा राशि का भुगतान संबंधित बीमा कम्पनी द्वारा बीमित सदस्यों के बचत खातों में डीबीटी के माध्यम से सीधे जमा करवाया जा रहा है।
उन्होंने फसल बीमा हेतु प्रभारी विभाग कृषि विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार सहकारी समितियों तथा सहकारी बैंकों द्वारा विधानसभा क्षेत्र सूरतगढ में प्रिमियम कटौती व क्लेम भुगतान की स्थिति का विवरण सदन के पटल पर रखा।
उन्होंने बताया कि केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. श्रीगंगानगर द्वारा काटी गई प्रिमियम राशि को बीमा कम्पनी को जमा करवाई गई है।