हाईकोर्ट की बड़ी राहत: 5 जुलाई तक नहीं हो सकती भाजपा नेता ‘बग्गा’ की गिरफ्तारी

भारतीय जनता पार्टी के नेता तजिंदर बग्गा (Tajinder Bagga) के मामले ने ऐसा तूल पकड़ा की दिल्ली से लेकर कई राज्यों तक की सियासत गरमा गई। लेकिन इसी बीच भाजपा नेता तजिंदर बग्गा को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab-Haryana High Court) से बड़ी राहत मिली है।

चंडीगढ़ | देश पिछले दिनों से सामने आए भारतीय जनता पार्टी के नेता तजिंदर बग्गा (Tajinder Bagga) के मामले ने ऐसा तूल पकड़ा की दिल्ली से लेकर कई राज्यों तक की सियासत गरमा गई। लेकिन इसी बीच भाजपा नेता तजिंदर बग्गा को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab-Haryana High Court) से बड़ी राहत मिली है। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बग्गा को 5 जुलाई तक गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दे दी है। 

भाजपा नेता तजिंदर बग्गा के मामले में आज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में जस्टिस चितकारा की कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि बग्गा पर 5 जुलाई तक कोई कार्रवाई नहीं की जाए। कोर्ट ने कहा कि हेबियस कॉर्प्स की याचिका में कही भी बग्गा का जिक्र नहीं था। सिर्फ पुलिस अधिकारियों का जिक्र है। इसी के साथ कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को इस मामले में पार्टी बनाने की याचिका भी मंजूर कर ली है।  

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पंजाब पुलिस के सीनियर अधिकारी कर सकते हैं घर पर पूछताछ
हालांकि, पंजाब सरकार के वकील पुनीत बाली ने इसका विरोध भी किया और कहा कि, अगर इस तरह से कोई भी कानून के साथ खिलवाड़ करने लगा तो सारा सिस्टम ही फेल हो जाएगा। इसलिए हमे बग्गा से पूछताछ करने की अनुमति मिले। हम उसको गिरफ्तार नहीं करेंगे। हम उसके घर जाकर जांच करने के लिए तैयार हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि यदि पूछताछ करनी है तो पंजाब पुलिस के सीनियर अधिकारी बग्गा के घर जाकर पूछताछ कर सकते हैं।

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