Corona सरकार की नई गाइड लाइन जारी: Rajasthan Government ने कोरोना के चलते 30 जनवरी तक स्कूलों को बंद करने के जारी किए आदेश, शादी समारोह में मेहमानों की संख्या की 50

सरकार ने 30 जनवरी तक स्कूल बंद करने के आदेश जारी कर दिए। वहीं दूसरी ओर से सरकार ने बाजार भी रात आठ बजे तक बंद करने के आदेश जारी कर दिए। इन के साथ ही विवाह समारोह की संख्या को लेकर भी सरकार ने नए आदेश जारी कर दिए।

जयपुर। 
राजस्थान सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए पाबंदियों को भी बढ़ाना शुरू कर दिया। पहले जहां 8 वीं तक की कक्षाओं को बंद किया गया,वहीं आज सरकार ने 30 जनवरी तक स्कूल बंद करने के आदेश जारी कर दिए। 
वहीं दूसरी ओर से सरकार ने बाजार भी रात आठ बजे तक बंद करने के आदेश जारी कर दिए। इन के साथ ही विवाह समारोह की संख्या को लेकर भी सरकार ने नए आदेश जारी कर दिए।
 सरकारी गाइड लाइन के मुताबिक अब शादी समारोह में 50 लोग ही शामिल होंगे। इनमें बैंड वालों को शामिल नहीं किया गया। 
कोरोना के भयावता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि राज्य सरकार को एक सप्ताह में तीसरी बार गाइड लाइन जारी करनी पड़ रही है।


सरकार के आदेशों के मुताबिक कॉलेजों में पढ़ाई जारी रहेगी।
सरकार की ओर से धार्मिक स्थलों को लेकर भी आदेश जारी कर दिए। अब प्रदेश के सभी धार्मिक स्थलों में पूजा सामग्री व प्रसाद ले जाने पर रोक लगा दी गई है।
इसके साथ ही धार्मिक स्थल सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक ही खुले रह सकेंगे। 
प्रदेशभर में रविवार को कर्फ्यू
प्रदेशभर में रविवार को पूरी तरह कर्फ्यू रहेगा। आदेश के मुताबिक शनिवार रात 11 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा।


सरकार के मुताबिक 10 से 12 वीं के स्टूडेंट्स वैक्सीन लगाने और पैरेट्स की लिखित सहमति के बाद स्कूल कोचिंग जा सकेंगे।
वहीं कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आफ लाइन क्लास में जा सकेंंगे। 
सरकार ने रेस्टोरेंट्स में अब केवल 50 फीसदी सीटों पर ही बैठाकर खाना खिलाने की अनुमति जारी की है। रेस्टोरेंट रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। होम डिलीवरी 24 घंटे जारी रहेगी। 
जबकि सभी बाजार, दुकानें, शॉपिंग मॉल्स, सभी कमर्शिल्य फर्म रात आठ बजे तक ही खुलेंगी। बाजार रात 8 बजे बंद करने होंगे।


सरकार ने प्रदेश भर में सिनेमा, थियेटर, मल्टीप्लेक्स, अम्यूजमेंट पार्क, 50 फीसदी क्षमता के साथ रात 8 बजे तक ही खोलने के आदेश जारी किए है। इनमें भी डबल डोज वालों को अनुमति रहेगी।


सरकार ने नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्र के लिए जारी किए आदेश
सरकार की नई गाइड लाइन के मुताबिक नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्र में 12वीं तक की स्कूलों को बंद किया गया है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में स्कूलों का संचालन किया जा सकता हैं।

इसमें में 10 से 12 तक के स्कूलों में प​रिजनों की अनुमति से वैक्सीन लगाने के बाद स्टूडेंट्स समस्या के निराकरण के लिए स्कूल जा सकते है।