इंद्रा विश्नोई को मिली जमानत: बहुचर्चित भंवरी देवी मर्डर केस की आरोपी इंद्रा को मिली अंतरिम जमानत, बेटे—बेटी की सगाई के लिए कोर्ट में लगाई थी अर्जी
जयपुर।
बहुचर्चित एएनएम भंवरी देवी अपहरण हत्या मामले में मंगलवार को राजस्थान हाई कोर्ट ने आरोपी इंद्रा विश्नोई को 4 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। जानकारी के मुताबिक इंद्रा विश्नोई ने अपने बेटे और बेटी की सगाई के लिए कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई थी, इस पर राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा आरोपी इंद्रा विश्नोई को राहत दे दी गई है। यहां आप को बता दे कि इंद्रा विश्नोई भी एएनएम भंवरी देवी अपहरण हत्या मामले में जोधपुर जेल में सजा काट रही हैं। इसके बाद अब हाई कोर्ट द्वारा जमानत मिलने के बाद वह पुलिस सुरक्षा में अपने घर जा सकेंगी। इससे पहले मामले के अन्य आरोपी और पूर्व विधायक मलखान सिंह ने भी हाईकोर्ट में अंतरिम जमानत की अपील की थी जिसे कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया था। मलखान सिंह ने यह अर्जी अपनी बीमारी के इलाज के लिए डाली थी। हालांकि, कोर्ट ने मलखान सिंह को अपनी पसंद के किसी भी निजी अस्पताल में इलाज कराने की छूट दी है, लेकिन यह इलाज पुलिस कस्टडी में होगा। मलखान सिंह की अपील में कहा गया था कि वह हर्निया और पित्त की थैली पथरी से पीड़ित है।