Rajasthan @ राज्य सूचना आयोग की कार्रवाई: सूचना के अधिकार के तहत सूचना नहीं देना राज्य के अधिकारियों को पड़ा भारी, सूचना आयोग ने 5—5 हजार रुपए का लगाया जुर्माना
राजस्थान राज्य सूचना अधिकार अधिनियम के तहत निर्धारित समय पर सूचना नहीं देना राज्य के अधिकारियों को भारी पड़ गया। राज्य सूचना आयोग ने पांच अधिकारियों पर सूचना नहीं देने पर 5—5 हजार रुपए का जुर्माना लगाने के निर्देश दिए है। इतना ही नहीं, जुर्माने की यह राशि संबंधित अधिकारी के वेतन में से काटी जाएगी।
जयपुर।
सूचना अधिकार अधिनियम(Right to Information Act) के तहत निर्धारित समय पर सूचना नहीं देना राज्य के अधिकारियों को भारी पड़ गया। राज्य सूचना आयोग(State Information Commission) ने पांच अधिकारियों पर सूचना नहीं देने पर 5—5 हजार रुपए का जुर्माना लगाने के निर्देश दिए है। इतना ही नहीं, जुर्माने की यह राशि संबंधित अधिकारी के वेतन में से काटी जाएगी। जानकारी के मुताबिक सूचना आयोग के आयुक्त नारायण बारेठ(Narayan Bareth) ने झालावाड़, उदयपुर और टोंक जिले में अलग-अलग विभागों में नियुक्त अधिकारियों पर जुर्माना लगाने और वसूलने के निर्देश दिए है।
अजमेर विद्युत निगम ने नहीं दी सूचना, लगा जुर्माना
सूचना आयोग से मिली सूचना के मुताबिक उदयपुर के एक उपभोक्ता कन्हैया लाल ने अजमेर विद्युत वितरण निगम(Ajmer Vidyut Vitran Nigam) से सूचना नहीं मिलने पर आयोग में अपील की थी। परिवादी ने शिकायत दी कि 2019 में उसने निगम से रूफटॉप ओन ग्रिड सोलर प्लांट लगाने वाले उपभोक्ताओं के बिजली बिल का प्रारूप मांगा था, लेकिन निगम ने सूचना उपलब्ध नहीं करवाई। इसके बाद सूचना आयोग ने निगम से सूचना देने में कोताही पर जवाब तलब किया। इसके बावजूद निगम की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया। इस पर सूचना आयुक्त ने निगम के लोक सूचना अधिकारी पर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाने के निर्देश दिए और 15 दिन में कन्हैया लाल को सूचना उपलब्ध करवाने के आदेश दिए।
मालपुरा में शौचालय सफाई कर्मचारियों की नहीं दी सूचना
सूचना आयोग के मुताबिक टोंक जिले की मालपुरा निवासी शशिप्रकाश ने आयोग में अपील की कि सूचना के अधिकार के तहत मालपुरा नगर पालिका (Malpura Munici pality) में शौचालय की सफाई में लगे कर्मचारियों की सूची मांगी गई थी। लेकिन संंबंधित की ओर से कोई जवाब नहीं आया। इस मामले में जब आयोग ने पालिका अधिकारी से जवाब तलब किया, तो भी पालिका प्रशासन ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद में आयुक्त ने नाराजगी जाहिर करते हुए अधिशाषी अधिकारी पर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाने के आदेश देते हुए नगर पालिका को 15 दिन में सूचना देने के निर्देश दिए।
झालावाड़ के मेडिकल ऑफिसरों पर भी लगाया जुर्माना
सूचना आयोग ने झालावाड़ जिले में अकलेरा, डग, मनोहर थाना और बकानी के चिकित्सा अधिकारियों पर अलग-अलग मामलों में 5-5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। इन से एक नागरिक ने मेडिकल रिलीफ सोसाइटी से संबधित सूचनाओं के लिए साल 2019 में आवेदन किया था, लेकिन चिकित्सा अधिकारियों ने इस आवेदन पर कोई सूचना नहीं दी। आयोग ने इन अधिकारियों को चार बार नोटिस भेजकर अपना-अपना पक्ष रखने का मौका दिया, लेकिन वे सुनवाई में भी नहीं पहुंचे और न कोई अपना जवाब भिजवाया। इस पर सूचना आयुक्त ने नाराजगी जताते हुए जुर्माना लगाने के निर्देश दिए।