इकोनॉमी: नस्लीय भेदभाव के मुकदमे के खिलाफ टेस्ला की याचिका अमेरिका में खारिज
कैलिफोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ फेयर एम्प्लॉयमेंट एंड हाउसिंग या डीएफईएच (जिसे अब नागरिक अधिकार विभाग कहा जाता है) ने फरवरी में टेस्ला के खिलाफ मुकदमा दायर किया था, जिसमें उसकी फैक्ट्री, कैलिफोर्निया मैन्युफैक्च रिंग प्लांट में नस्लीय भेदभाव और उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था।
इसके बाद टेस्ला ने इस साल जून में कैलिफोर्निया के ओएएल के पास याचिका दायर की, जिसमें दावा किया गया कि नागरिक अधिकार विभाग ने इलेक्ट्रिक कार निर्माता को जांच का उचित नोटिस नहीं दिया।
टेकक्रंच ने सोमवार की देर रात खबर दी कि ओएएल ने अब राज्य के नागरिक अधिकार वॉचडॉग के खिलाफ टेस्ला की याचिका को खारिज कर दिया है।
ओएएल ने कहा कि टेस्ला अभी भी अदालत में अपने दावों को आगे बढ़ा सकती है।
यूएस इक्वल एंप्लॉयमेंट ऑपच्र्युनिटी कमीशन (ईईओसी) ने भी टेस्ला में अपनी सुविधाओं पर कथित कार्यस्थल भेदभाव के लिए खुली जांच शुरू की है।
पिछले साल अक्टूबर में, टेस्ला को एक ब्लैक पूर्व ठेकेदार को नुकसान में 137 मिलियन डॉलर का भुगतान करने का आदेश दिया गया था, जिसने कंपनी पर भेदभाव और नस्लीय दुर्व्यवहार की अनदेखी करने का आरोप लगाया था।
यूएस डिस्ट्रिक्ट जज ने बाद में दंडात्मक हर्जाने को घटाकर 15 मिलियन डॉलर कर दिया।
फरवरी में, डीईएफएच ने टेस्ला के खिलाफ मुकदमा दायर किया, जिसमें राज्य में उसके फ्रेमोंट विनिर्माण संयंत्र में व्यवस्थित नस्लीय भेदभाव और उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था।
नियामक एजेंसी ने कहा कि उसे टेस्ला के फ्रेमोंट फैक्ट्री में कार्यस्थल के मुद्दों पर कई शिकायतें मिली हैं।
--आईएएनएस
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