इकोनॉमी: एएमजी मीडिया नेटवर्क के लिए सेबी की मंजूरी जरूरी : एनडीटीवी

एनडीटीवी ने कहा कि जब तक लंबित अपील की कार्यवाही सफलतापूर्वक समाप्त नहीं हो जाती, अडाणी ग्रुप को प्रमोटर समूह इकाई में 99.5 प्रतिशत सुरक्षित करने के लिए सेबी की मंजूरी की आवश्यकता है। इसके परिणामस्वरूप समाचार नेटवर्क में आरआरपीआर होल्डिंग्स के 29.18 प्रतिशत शेयर के संबंध में एनडीटीवी के पास मतदान का अधिकार होगा।

SEBI order restrained Prannoy & Radhika Roy from accessing the securities market for 2 yrs: NDTV
मुंबई, 25 अगस्त (आईएएनएस)। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने नवंबर 2020 में एनडीटीवी के प्रमोटरों को प्रतिभूति बाजार में प्रवेश करने से प्रतिबंधित कर दिया था और प्रतिभूतियों की खरीद, बिक्री, या अन्यथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, या किसी भी तरह से प्रतिभूति बाजार से जुड़े होने पर दो साल की अवधि के लिए रोक लगा दी थी। एनडीटीवी ने एक नियामक फाइलिंग में यह जानकारी दी है।

एनडीटीवी ने कहा कि जब तक लंबित अपील की कार्यवाही सफलतापूर्वक समाप्त नहीं हो जाती, अडाणी ग्रुप को प्रमोटर समूह इकाई में 99.5 प्रतिशत सुरक्षित करने के लिए सेबी की मंजूरी की आवश्यकता है। इसके परिणामस्वरूप समाचार नेटवर्क में आरआरपीआर होल्डिंग्स के 29.18 प्रतिशत शेयर के संबंध में एनडीटीवी के पास मतदान का अधिकार होगा।

विश्वप्रधान कॉमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड (वीसीपीएल), प्रस्तावित अधिग्रहणकर्ता, एएमजी मीडिया नेटवर्क्‍स और अडाणी एंटरप्राइजेज ने एनडीटीवी के अधिग्रहण के लिए सेबी (शेयरों और अधिग्रहण का पर्याप्त अधिग्रहण) विनियम, 2011 के तहत एक खुली पेशकश की है।

सेबी (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और अधिग्रहण) विनियम, 2011 के अनुपालन में विवरण वीसीपीएल को प्रदान किया जाएगा।

--आईएएनएस

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