भारत: बंगाल पंचायत की विसंगति : पांच जिला परिषदों के खर्च का लेखा-जोखा सरकारी रिकॉर्ड में नहीं
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वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए राज्य पंचायत मामलों और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा बनाए गए विभिन्न जिला परिषदों और स्वायत्त निकायों के लिए व्यय विवरण के अनुसार, नवीनतम उपलब्ध पांच जिला परिषदों के रिकॉर्ड मौजूद नहीं हैं।
दार्जिलिंग की पहाड़ियों में राज्य की प्रमुख स्वायत्त परिषद, गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन (जीटीए) का भी यही हाल है। अन्य जिला परिषदों के अभिलेख भी अपडेट नहीं हैं।
पश्चिम बंगाल पंचायत अधिनियम, 1973 के अनुसार, सभी जिला परिषदों, त्रि-स्तरीय पंचायत प्रणाली में उच्चतम स्तर, को राज्य पंचायत मामलों और ग्रामीण विकास विभाग के साथ अपने मासिक खचरें का विवरण बनाए रखना आवश्यक है।
वर्तमान में, पश्चिम बंगाल में 19 जिला परिषद हैं, जिनमें से पांच - अलीपुरद्वार, कूचबिहार, नदिया, कलिम्पोंग और झारग्राम के खचरें का विवरण राज्य पंचायत और ग्रामीण मामलों के विभाग के खातों में पूरी तरह से गायब हैं।
पुन: शेष जिला परिषदों में से अनेक ऐसे हैं जिनके व्यय विवरणी का अभिलेख 31 मार्च, 2022 तक अपडेट नहीं है।
इनमें से कुछ महत्वपूर्ण जिला परिषदों में पूर्वी बर्दवान, मालदा, हुगली और दक्षिण 24 परगना शामिल हैं।
विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि विभाग नियमित अंतराल पर सभी जिला परिषदों को खर्च का अपडेट विवरण भेजने के लिए अलर्ट भेजता है। उन्होंने कहा, इसके बावजूद कि कुछ जिला परिषद रिकॉर्ड को अपडेट करने में उदासीन ²ष्टिकोण अपनाते हैं।
नवनियुक्त पंचायत कार्य एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रदीप मजूमदार इस संबंध में टिप्पणी के लिए उपलब्ध नहीं थे। राज्य मंत्री बेचाराम मन्ना ने कहा कि वह रिकॉर्ड को क्रॉस-चेक किए बिना टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।
विभाग के अधिकारी ने आगे कहा कि जिला परिषदों की तरह, पंचायत समितियों, त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली के दूसरे स्तर को भी पंचायत मामलों और ग्रामीण विकास विभाग के साथ अपने मासिक खर्च का विवरण बनाए रखना है।
अब, जब इस मामले में जिला परिषदें इतनी अनियमित हैं, तो पंचायत समितियों की स्थिति को आसानी से समझा जा सकता है। इस तरह के अनियमित रिकॉर्ड के पीछे एक कारण यह है कि अधिकांश जिला परिषदें निधि का 50 प्रतिशत भी खर्च करने में सक्षम नहीं हैं। उन्हें ग्रामीण विकास के लिए आवंटित किया गया है।
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