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1 अप्रैल से बदल रहे कई जरूरी नियम जानिए आपकी जेब पर इनका कैसे पड़ेगा असर

  BY FIRST BHARAT

 नया फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है। इसी के साथ कई जरूरी नियम भी बदल जाएंगे। जिसका सीधा असर आपके जेब पर भी पड़ेगा।

 बैकिंग, पीएफ, टीडीएस, पीपीएफ, जीएसटी, म्यूचुअल फंड के साथ कई और चीजों में अहम बदलाव होने जा रहे हैं आइए जानते हैं इन सभी बदलाव के बारे में 

म्यूचुअल फंड में आप 1 अप्रैल से चेक, बैंक ड्राफ्ट या किसी अन्य ऑफलाइन मोड़ से पेमेंट कर निवेश नहीं कर पाएंगे। अब आप केवल ऑनलाइन मोड से ही Mutual Fund में निवेश कर पाएंगे।

  Mutual Fund

PPF में निवेश करते हैं तो उसमें एक फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 500 सौ रूपए डालने होते हैं। अगर आप उसमें मिनिमम पेमेंट नहीं करते हैं तो आपका PPF अकाउंट बंद कर दिया जाता है।

        PPF

 फाइनेंशियल ईयर के शुरुआत से ही इसमें निवेश करने पर 30% का टैक्स लगेगा। इसके साथ ही इसमे 1 जुलाई 2022 से 1% का टीडीएस भी लगेगा। इसमे किसी भी प्रकार के लॉस में रिलीफ भी नहीं दी जाएगी।

      Crypto

आप रिटर्न भरते समय किसी भी प्रकार की गलती कर देते हैं तो अब असेसमेंट साल से दो के अंदर में IT रिटर्न को अपडेट कर सकते हैं।

    IT Return 

आप अपने पीएफ अकाउंट में 2.5 लाख रुपये डालते हैं तो कोई टैक्स नहीं लगेगा लेकिन अगर आप इससे ज्यादा इसमें पैसा डालते हैं तो इसमें मिलने बाले ब्याज पर आपको टैक्स देना पड़ेगा।

  PF Account

आप ने अभी तक अपने पैन और आधार को लिंक नहीं किए हैं तो जल्दी ही लिंक कर लीजिए। अगर आप 31 मार्च तक पैन-आधार को लिंक नहीं करते है तो आपका पैन कार्ड बंद हो जाएगा और जुर्माना भी लगेगा।

 Pan Aadhaar Link

पोस्ट ऑफिस के SCSS, MIS या TD में निवेश करते हैं तो 1 अप्रैल से आप इसमें मिलने वाले ब्याज को कैश के रूप में नहीं निकाल पाएंगे।

      Post Office 

Axis Bank में जिन लोगों का 10 हजार मिनिमम बैलेंस मेंटेनेंस वाला सेविंग अकाउंट है उन्हे अब 10 हजार की जगह 12 हजार रूपए मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होगा।

       Axis Bank

एंटीबायोटिक्स, एंटी-वायरस, पेन किलर के साथ कई जरूरी दवाओं के रेट 1 अप्रैल से बढ़ जाएंगे। सरकार की ओर से इस प्रकार की दवाओं पर 10% दाम बढ़ाने की अनुमति दे दी गई है। 

           दवाओं

पंजाब नेशनल बैंक में अब आपको 10 लाख या उससे अधिक का चेक से पेमेंट करने पर वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। यह बदलाव 4 अप्रैल से लागू होगा।

  पंजाब नेशनल बैंक

पहली बार घर खरीदने वालों को केंद्र सरकार 80EEA के तहत टैक्स छूट देती है जिसे 1 अप्रैल से बंद करने जा रही है। 45 लाख रुपये तक घर खरीदी पर 1.50 लाख की टैक्स में छूट मिलती है।

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