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BY FIRST BHARAT
नया फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है। इसी के साथ कई जरूरी नियम भी बदल जाएंगे। जिसका सीधा असर आपके जेब पर भी पड़ेगा।
बैकिंग, पीएफ, टीडीएस, पीपीएफ, जीएसटी, म्यूचुअल फंड के साथ कई और चीजों में अहम बदलाव होने जा रहे हैं आइए जानते हैं इन सभी बदलाव के बारे में
म्यूचुअल फंड में आप 1 अप्रैल से चेक, बैंक ड्राफ्ट या किसी अन्य ऑफलाइन मोड़ से पेमेंट कर निवेश नहीं कर पाएंगे। अब आप केवल ऑनलाइन मोड से ही Mutual Fund में निवेश कर पाएंगे।
PPF में निवेश करते हैं तो उसमें एक फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 500 सौ रूपए डालने होते हैं। अगर आप उसमें मिनिमम पेमेंट नहीं करते हैं तो आपका PPF अकाउंट बंद कर दिया जाता है।
फाइनेंशियल ईयर के शुरुआत से ही इसमें निवेश करने पर 30% का टैक्स लगेगा। इसके साथ ही इसमे 1 जुलाई 2022 से 1% का टीडीएस भी लगेगा। इसमे किसी भी प्रकार के लॉस में रिलीफ भी नहीं दी जाएगी।
आप रिटर्न भरते समय किसी भी प्रकार की गलती कर देते हैं तो अब असेसमेंट साल से दो के अंदर में IT रिटर्न को अपडेट कर सकते हैं।
आप अपने पीएफ अकाउंट में 2.5 लाख रुपये डालते हैं तो कोई टैक्स नहीं लगेगा लेकिन अगर आप इससे ज्यादा इसमें पैसा डालते हैं तो इसमें मिलने बाले ब्याज पर आपको टैक्स देना पड़ेगा।
आप ने अभी तक अपने पैन और आधार को लिंक नहीं किए हैं तो जल्दी ही लिंक कर लीजिए। अगर आप 31 मार्च तक पैन-आधार को लिंक नहीं करते है तो आपका पैन कार्ड बंद हो जाएगा और जुर्माना भी लगेगा।
पोस्ट ऑफिस के SCSS, MIS या TD में निवेश करते हैं तो 1 अप्रैल से आप इसमें मिलने वाले ब्याज को कैश के रूप में नहीं निकाल पाएंगे।
Axis Bank में जिन लोगों का 10 हजार मिनिमम बैलेंस मेंटेनेंस वाला सेविंग अकाउंट है उन्हे अब 10 हजार की जगह 12 हजार रूपए मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होगा।
एंटीबायोटिक्स, एंटी-वायरस, पेन किलर के साथ कई जरूरी दवाओं के रेट 1 अप्रैल से बढ़ जाएंगे। सरकार की ओर से इस प्रकार की दवाओं पर 10% दाम बढ़ाने की अनुमति दे दी गई है।
पंजाब नेशनल बैंक में अब आपको 10 लाख या उससे अधिक का चेक से पेमेंट करने पर वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। यह बदलाव 4 अप्रैल से लागू होगा।
पहली बार घर खरीदने वालों को केंद्र सरकार 80EEA के तहत टैक्स छूट देती है जिसे 1 अप्रैल से बंद करने जा रही है। 45 लाख रुपये तक घर खरीदी पर 1.50 लाख की टैक्स में छूट मिलती है।