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क्रेडिट कार्ड से जुडे 5 नए नियम, 1 अक्टूबर से लागू

By First Bharat

June 22, 2022

आरबीआइ ने क्रेडिट—डेबिट कार्ड से जुडी गाइडलाइन को लागू करने के लिए डेडलाइन बढा दी है। पहले यह नियम 1 जुलाई से लागू होने थे। अब क्रेडिट—डेबिट कार्ड से जुडे नए नियम 1 अक्टूबर से लागू होंगे।

​कार्ड—जारीकर्ता डाक से क्रेडिट कार्ड बंद करने का अनुरोध भेजने पर जोर नही देगा। कार्ड बंद होने की सूचना कार्ड होल्डर को देनी होगी।

क्रेडिट कार्ड बंद करने के किसी भी अनुरोध को 7 कारोबारी दिन में पूरा किया जाना चाहिए। कार्ड होल्डर की और से बकाया भुगतान जरूरी है।

बैकों को क्रेडिट कार्ड बंद करने के लिए कई चैनल उपलब्ध कराने होगे। इनमें हेल्पलाइन, ई—मेल, आइवीआर, वेबसाइट लिंक, इंटरनेट बैंकिग, मोबाइल—ऐप आदि मोड शामिल है।

यदि कार्ड का उपयोग एक वर्ष से अधिक समय से नहीं किया गया है तो बैंक कार्डधारक को सूचित करने के बाद क्रेडिट कार्ड अकाउंट को बंद करने का प्रोसेस शुरू कर सकता है।

क्रेडिट कार्ड बंद ​होने के बाद अगर क्रेडिट बैलेंस है तो उसे कार्ड होल्डर के बैंक खाते में ट्रांसफर करना होगा। बैंकों को 30 दिन ​के अंदर कार्ड बंद करने की जानकारी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी को देनी होगी।

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